कोरोना काल में नई गाइडलाइन्स, जानिए कहां छूट और कहां पाबंदी

सेहतराग टीम

दुनियाभर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं भारत में भी कोरोना का प्रकोप बना हुआ है। हालांकि भारत में कोरोना की रफ्तार कुछ हद तक धीमी हुई है। भारत में कुछ राज्यों में कोरोना धीमा हुआ है तो वहीं कुछ राज्यों में कोरोना का प्रकोप तेज है। अब इस को देखते हुए 1 दिसंबर से पूरे देश में कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं। इन नई गाइडलाइंस के तहत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।

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आपको बता दें कि कोरोना को लेकर 'निगरानी, रोकथाम और सावधानी' दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि सारे संक्रमित लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी और जो भी उनके संपर्क में आया होगा, वो क्वारंटीन किया जाएगा। संक्रमण के मामलों में14 दिनों तक निगरानी रखनी होगी और मरीज के संपर्क में आने वाले 80 फीसदी लोगों का 72 घंटे में पता लगाया जाएगा

क्या हैं नई गाइडलाइंस?

  • कोरोना मरीजों को शर्तें पूरी करने पर तुरंत घर पर आइसोलेट करने और उनकी चिकित्सकीय देखभाल की व्यवस्था की जाएगी।
  • कोविड-19 के संबंध में उपयुक्त व्यवहार को लेकर भी लोगों को जागरुक करना होगा। 
  • भीड़ वाले स्थानों, बाजारों, हाट और सार्वजनिक परिवहन में उचित दूरी के निर्देशों का पालन करना होगा।
  • रोकथाम की रणनीति में निगरानी, अन्य उपायों पर ध्यान होना चाहिए।
  • केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू की पाबंदी लगाने का प्रावधान।

इन बातों के लिए मिली अनुमति

  • निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों को सशर्त अनुमति के अलावा सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है। 
  • सिनेमा हॉल और थिएटरों को बैठने की 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है।
  • सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जमावड़े की स्थिति में एक हॉल में अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ 200 लोगों तक की अनुमति।
  • स्थिति के आधार पर राज्य सरकारें बंद स्थानों में लोगों की संख्या 100 तक सीमित कर सकती हैं।
  • राज्यों के भीतर या बाहर आने-जाने या सामान ढुलाई में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी।
  • लोगों के आवाजाही के लिए अलग से परमिट या अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कंटेनमेंट जोन में जारी रहेंगी पाबंदियां

  • कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी और इसके दायरे में लोगों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
  • केवल आपात चिकित्सा जरूरतों और आवश्यक सामान और सेवा की आपूर्ति बनाए रखने को मंजूरी होगी। 
  • संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य टीम घर-घर का सर्वे करेंगी।
  • संक्रमित लोगों की निगरानी की जाएगी और उनके संपर्क में आए लोगों की सूची बनाई जाएगी।

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